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भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को 'नामित एजेंसी' के रूप में प्राधिकृत किया है कि वह भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग संबंधी किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण के लिए लिखित शिकायतें प्राप्त करें और उचित कार्रवाई की सिफारिश करें। इसलिए, पीआईडीपीआई के तहत शिकायतें सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार सीवीसी को की जा सकती हैं।

सीवीसी वेबसाइट

पीआईडीपीआई परिपत्र (12 KB)